मुख्यमंत्री मेजर जनरल (से.नि.) भुवन चन्द्र खण्डूडी ने राज्यकर्मियों, शिक्षण संस्थाओं एवं निकाय के कर्मचारियों के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए बोनस का संपूर्ण भगतान नकद किये जाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्यकर्मियों को वर्ष 2007-08 के लिए बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में सचिव वित्त श्रीमती राधा रतूडी द्वारा आज शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार उत्पादकता से असंबद्ध यह तदर्थ बोनस प्रदेश के सभी अराजपत्रित कर्मचारिय तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायतों को ऐसे कर्मचारियों को देय होगा जिनका वेतनमान अधिकतम रु. 10500 है। बोनस की अधिकतम सीमा 2500 रूपये रखी गई है। जिसके आधार पर पात्रता के दायरे में आने वाले राज्यकर्मियों को अधिकतम रू. 2467 की दर से बोनस का नकद भुगतान कर्मचारियों को उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी बोनस स्वीकृत किया है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में पिछले तीन साल से प्रतिवर्ष कम से कम 240 दिनों तक कार्य करने वाले दैनिक वेतनभेागियों को रू. 1200 की अधिकतम परिलब्धि के आधार पर रू. 1184 की दर से बोनस मिलेगा। .
उ० सूचना एवं लोक सम्पर्क वि० - 23/09/2008 [प्रादेशिक समाचार]
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